IT Return: धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अपनी ब्याज आमदनी पर 50 हजार का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं.
ITR Filing Tips: सैलरी के अलावा बैंक अकाउंट और फिक्सड डिपॉजिट का ब्याज या MF स्विच करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जानिए
Income Tax Portal: वित्त मंत्री ने कहा कि वह इस विषय पर इंफोसिस का लगातार ध्यान दिला रही हैं. खामियों को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा.
इनकम टैक्स के सेक्शन 139(1) के तहत अगर इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपने इन तीन काम में से कोई भी एक किया हो तो रिटर्न भरना न भूलें
Income Tax: न्यायाधिकरण का कहना है कि नोटबंदी के दौरान निर्धारिती द्वारा जमा की गई राशि को उनकी आय के रूप में नहीं माना जा सकता है
Income Tax Return: पिछले 2 वित्त वर्षों में IT रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों पर TDS अधिक दर से लगेगा जिनपर 50,000 रुपये या उससे अधिक की देनदारी है
FY 2019-20 के लिए IT रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी थी. अब आपके पास 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने का मौका है.
IT Return: अगर आप 31 दिसंबर तक IT रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है और बकाया टैक्स होने पर पेनल्टी के साथ टैक्स भरना पड़ेगा.
TDS: अगर किसी ने पिछले दो साल का रिटर्न नहीं भरा और 1-2 फीसदी के TDS के दायरे में आते थे तो उन्हें अब सीधा 5 फीसदी का TDS देना होगा.